देवरिया जिले के बहुचर्चित फतेहपुर कांड में न्यायालय ने 20 अभियुक्तों पर आरोप तय किए हैं। इस मामले में 30 अक्टूबर से ट्रायल शुरु होगा। इस हत्याकांड में विद्वान न्यायाधीश संजय सिंह की अदालत ने शनिवार को 19 अभियुक्तों पर आईपीसी की धारा 34,147, 148, 149,323,302, 452, 307,504 और 7 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत आरोप तय किया हैं। वहीं इस मामले में जेल में बंद अन्य अभियुक्त नवनाथ मिश्र उर्फ पटू मिश्रा पर उपरोक्त धाराओं के अतिरिक्त 27/29 बी आर्म्स एक्ट के तहत आरोप तय किया है।
जिले के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गांव के अभयपुर टोला निवासी पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव की गांव के ही लेहड़ा टोला में 2 अक्टूबर 2023 को सुबह हत्या कर दी गई। प्रेमचंद यादव का शव गांव निवासी सत्य प्रकाश दूबे के दरवाजे पर मिला। प्रेमचंद यादव के परिजनों और आक्रोशित समर्थकों ने सत्यप्रकाश दूबे उनकी पत्नी, दो बेटियों की जघन्य हत्या कर दी।
हत्याकांड की गूंज जब राजनैतिक हलकों में पहुंची तो मामला जातीय रंग लेना शुरू कर दिया। मामले की गंभीरता देखते हुए उत्तर प्रदेश के डीजीपी और तत्कालीन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, गृह सचिव संजय प्रसाद फतेहपुर गांव पहुंचे। जहां उन्होंने घटनास्थल पर पहुंच कर तत्कालीन जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह और एसपी संकल्प शर्मा से कानून व्यवस्था के मद्देनजर जानकारी ली थी।
मृतक जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव की तेरहवीं से एक दिन पूर्व सपा सुप्रीमों और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी फतेहपुर गांव पहुंचे। जहां उन्होंने मृतक सत्य प्रकाश दूबे के दरवाजे पर लगे चित्र पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। वहीं प्रेमचंद यादव के परिजनों से मिलकर आर्थिक मदद की और ढांढस बंधाया। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कार्रवाई में भेदभाव और उत्पीड़न का आरोप लगाया।
गोरख यादव, श्याम यादव, कुश यादव, परमहंस यादव, रामजी यादव, दुर्गेश यादव, अनिरुद्ध यादव, राम रतन यादव, राधेश्याम यादव, फूल गेना यादव, सुदामा पाल, रघुवीर पाल, पवन तिवारी, नवनाथ मिश्र उर्फ पटू, दिवाकर तिवारी, बेचू राजभर, परशुराम राजभर, प्रवीन राजभर, प्रदीप राजभर, रामायण पाल, सुग्रीव पाल पर आरोप तय किए गए हैं।
अपर शासकीय अधिवक्ता आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि विद्वान न्यायाधीश संजय सिंह की अदालत ने फतेहपुर कांड के सभी 20 अभियुक्तों पर चार्ज फ्रेम कर दिया है। 19 अभियुक्तों पर आईपीसी की धारा 34,147,148,149, 323, 302, 452, 307,504 और 7 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत आरोप तय किए गए हैं।
वहीं नवनाथ मिश्र उर्फ पटू पर आईपीसी की धारा 302 और सुसंगत धाराओं 27/29 बी आर्म्स एक्ट का अलग से चार्ज फ्रेम किया गया है। अब ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिनांक 30-10 से वादिनी शोभिता पुत्री स्व सत्य प्रकाश दूबे की गवाही शुरू हो जाएगी। प्रशासन और हमारा जोर है कि अच्छी तरह से गवाही कराई जाए। सभी दोषियों को सजा होताकि समाज में इस घटना को लेकर भय व्याप्त है, वह दूर हो। आगे से ऐसा जघन्य अपराध कोई करने की जुर्रत न कर सके।