केंद्र सरकार ने देश के गरीब तबके के लोगों को अच्छे अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकार आयुष्मान भारत योजना चलाई है। जो इस योजना का लाभ उठाना चाहता है उसका एक कार्ड बनता है, जिसे आयुष्मान कार्ड कहा जाता है. जिससे सरकारी के साथ ही प्रावइवेट अस्पतालों में भी इलाज कराया जा सकता है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत देशभर में बड़ी संख्या में अस्पताल रजिस्टर्ड हैं।
आयुष्मान योजना के पैनल में शामिल किसी भी अस्पताल में आयुष्मान कार्डधारक इलाज करा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आयुष्मान योजना के पैनल में शामिल अस्पताल आयुष्मान कार्डधारक का इलाज करने से मना कर देता है। ऐसे में गरीब तबके के लोगों को भी अपनी जेब से पैसे देकर इलाज कराना पड़ता है। लेकिन, पैनल में शामिल अस्पताल इस योजना में शामिल बीमारी के इलाज आयुष्मान कार्ड से करने से इंकार नहीं कर सकता। लोगों को इस बात की जानकारी न पर कुछ अस्पताल इलाज में आनाकानी कर जाते हैं। यदि अस्पताल आयुष्मान से मुफ्त में इलाज करने से इंकार करें तो हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठे। आप टोल फ्री नंबर और पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कराएं। 14555 आयुष्मान भारत योजना का राष्ट्रीय स्तर का एक टोल फ्री नंबर है। इस पर देश के किसी भी राज्य में रहने वाला नागरिक शिकायत कर सकता है।
यहां हिन्दी व अंग्रेजी के अलावा देश की अन्य भाषाओं में भी शिकायत दर्ज की जाती है।अलग-अलग राज्यों के लिए भी टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में रहने वाले 180018004444 नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए टोल फ्री नंबर 18002332085 है. इसी तरह बिहार में रहने वाली आयुष्मान योजना से संबंधित शिकायत 104 पर और उत्तराखंड के नागरिक 155368 और 18001805368 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।अगर आपकी टोल फ्री नंबर पर शिकायत करके भी सुनवाई नहीं हो रही है,