जौनपुर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है जहां एक मासूम बीबी को निकाह के बाद अपने मायके में ही रहना पड़ा. यही उसका पति भी रहने गया; सब ठीक चल रहा था कि दहेज का मामला फिर उठा तो पति के तेवर बदल गए. इसके बाद बीबी की जिंदगी नरक बन गई है. इस लड़की ने बताया है कि तीन तलाक देने के बाद पति का फरमान है कि देवर से हलाला करो. आइए जानते हैं पूरा मामला. नगर कोतवाली पुलिस ने तीन तलाक देने के बाद हलाला का प्रयास करने के मामले में महिला समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है.
इसी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला ख्वाजगी टोला निवासिनी अंजुम निशा पुत्री स्वर्गीय मुजफ्फर अली का विवाह मुस्लिम रीति रिवाज से 2 जुलाई वर्ष 2015 को मोहम्मद वाजिद पुत्र मोहम्मद अयूब निवासी ताड़तला के साथ हुआ था. अब अंजुम ने मुकदमा दर्ज कराया है कि दहेज की मांग करते हुए उसके पति ने उसे तीन तलाक दे दिया और उसके देवर के साथ हलाला कराने की कोशिश की. वहीं ससुराल वालों ने मारपीट की.
अंजुम ने बताया कि निकाह वाले ही दिन से ही ससुराल के लोग फ्रिज, एसी, डबल बेड आदि सामान दहेज में मांग रहे थे. मायके वालों ने इतना सामान देने में असमर्थता बताया तो ससुराल वाले बिना विदाई कराए चले गए. इसके कुछ दिन बाद पति आए और मेरे साथ आकर रहने लगे. इसी बीच मैं गर्भवती हो गई. ससुराल वालों ने जबरदस्ती मेरी इच्छा के विरुद्ध दवा देकर मेरा गर्भपात करवा दिया. ससुराल वालों की हद तो तब हो गई जब 15 जून वर्ष 2024 को अपनी मां, बहन, भाई अन्य लोगों के साथ ससुराल जाकर विदाई की बात करने गए तो उसी समय इन लोगों के सामने मेरे पति मोहम्मद वाजिद ने एक बार में ही तीन बार तलाक तलाक तलाक बोलकर मुझे तलाक दे दिया.
मेरे छोटे भाई मोहम्मद वारिस से निकाह करके हलाला करवाओ विवाहिता के साथ समझाने गए लोग इसको सुनकर दंग रह गए और ससुराल वालों को समझाने-बुझाने का प्रयास किया. इसी बीच में पति ने बोला कि तुम मेरे छोटे भाई मोहम्मद वारिस से निकाह करके हलाला करवाओ. फिर बाद में हम तुमसे निकाह पढ़ लेंगे. और महिला पर जबरदस्ती हलाला करने का प्रयास करने लगे. जब विवाहिता ने इसका विरोध किया तो पति मोहम्मद वाजिद, देवर मोहम्मद वारिस, ससुर मोहम्मद अयूब, ननद समरीन और आफरीन आदि ने मिलकर अंजुम को पीटा.
इसी बीच ससुर ने कहा कि इसे जान से मारकर खत्म कर दो; सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा. इधर, शहर कोतवाल मिथिलेश कुमार मिश्रा ने बताया गया कि महिला की तहरीर के आधार पर पति मोहम्मद वाजिद, देवर मोहम्मद वारिस, ननद समरीन व दूसरी ननद अफरीन, ससुर मोहम्मद अयूब के खिलाफ धारा 498 ए 313, 504, 506 व मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019 तीन तलाक का मुकदमा पंजीकृत कर लिया है. पुलिस मामले की छानबीन करने में जुट गई है.