खाद्य और पेय सामग्रियों में मिलावट को लेकर सरकार ने सख्त कदम उठाया है। शासन से मिले निर्देश के क्रम में जिले के सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा संचालकों को निर्देशित किया है कि होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा के संचालक, प्रौपराइटर, मैनेजर आदि का नाम और पता रीसैप्शन काउंटर पर डिस्प्ले किया जाना अनिवार्य होगा।
निर्देश दिया गया कि खाद्य लाइसेंस या पंजीकरण की प्रति तथा फूड सेफ्टी डिस्प्ले को भी प्रदर्शित करें। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा आदि खानपान के प्रतिष्ठानों के ग्राहकों के बैठने के स्थान पर सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा CCTV कैमरे को प्रतिष्ठानों के अन्य हिस्से तथा किचन में भी लगाए जाएं। CCTV रिकार्डिंग को भी अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखा जाए, ताकि आवश्यकता होने पर पुलिस या स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध कराया जा सके। खान पान के स्थानों तथा सर्विस के समय सभी फूड हैंडलर, शेफ और अन्य संलग्न कर्मचारी मास्क तथा ग्लब्स अनिवार्य रूप से पहनें।
चेतावनी दी गई कि निर्धारित बिंदुओं का 7 दिन के अंदर सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, प्रतिष्ठान पालन करना सुनिश्चित करें। 7 दिन के बाद निरीक्षण के दौरान अगर किसी प्रतिष्ठान में दिए गए निर्देशों का उल्लंघन पाया गया तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी सहायक आयुक्त (खाद्य)-II खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग विनय कुमार सहाय ने दी है।